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Friday, April 19, 2024

प्रेमिका का अश्लील MMS वायरल, प्रेमी को 4 साल की सजा

mmsकांकेर- प्रेमिका का अश्लील एमएमएस वीडियो बनाकर वायरल करने वाले प्रेमी को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है। ज्ञात हो कि पखांजूर क्षेत्र के ग्राम माटोली निवासी 17 वर्षीय किशोरी ने 2 अप्रैल 2013 को पुलिस थाना पखांजूर जाकर एक युवक के खिलाफ उसका अश्लील एमएमएस बनाकर वायरल करने की लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी ! दोषी युवक को विशेष न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह चावला ने दण्डित किया !

प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित युवती कक्षा ग्यारहवीं की छात्रा है और रोजाना अपनी सहेली के साथ स्कूल जाया करती थी। इसी बीच उसकी सहेली ने उसे अपने बॉयफ्रेंड प्रकाश महलदार से मिलवाया। इसके बाद से ही प्रकाश महलदार नेहा के पीछे पड़ गया। वह उससे शादी करने की बात भी कहता।

दिसंबर 2012 को प्रकाश महलदार ने पीड़िता को जगदलपुर घूमने जाने की बात कही। पीड़िता के इंकार करने पर शादी का प्रलोभन दिया। इस पर पीड़िता उसके साथ जगदलपुर जाने के लिए तैयार हो गई और अपने घर से एनएसएस कैम्प जाने का बहाना बनाकर प्रकाश के साथ जगदलपुर चली गई। जगदलपुर में दोनों एक लॉज में रुके। इस दौरान आरोपी प्रकाश महलदार ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और अपने मोबाइल पर उसका एमएमएस भी बनाया।

जगदलपुर से लौटने के बाद प्रकाश महलदार पीड़िता को अपने घर फारेस्ट कॉलोनी कापसी ले गया। वहां उसने पीड़िता को नशीली दवा खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। इसी बीच ग्राम माटोली के जितेन्द्र नामक युवक ने पीड़िता को सूचना दी कि उसका अश्लील एमएमएस बनाया गया है और उसने भी एमएमएस देखा है।

इस मामले के सामने आने के बाद गांव में बैठक रखी गई और जितेन्द्र के मोबाइल में देखकर एमएमएस बनाए जाने की पुष्टी की गई। इसके बाद पीड़िता ने मामले की शिकायत पखांजूर थाना में जाकर दर्ज कराई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी प्रकाश महलदार को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ भादवि की धारा 363, 366, 376, 506बी, एसीएसटी एक्ट की धारा 3(1)(12) व 3(2)(5), लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6, 14(3) व सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67, 67क के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।

विशेष लोक अभियोजक ईश्वर लाल साहू ने बताया कि एमएमएस को जांच के लिए चंडीगढ़ भेजा गया था, फारेंसिक रिपोर्ट में प्रकाश महलदार की आवाज व एमएमएस में एक ही आवाज का होना पाया गया था। उन्होंने बताया कि प्रकरण के विचारण विशेष न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह चावला के न्यायालय में हुआ। विचारण के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य व परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर विशेष न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह चावला ने आरोपी प्रकाश महलदार को अश्लील एमएमएस बनाकर उसे प्रचारित करने का दोषी पाते हुए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 में दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 25 हजार रुपए का अर्थदंड व धारा 67क में चार वर्ष का कठोर कारावास व 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि का भुगतान न करने की दशा में अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया है।

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