नई दिल्ली – काला हिरण शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। उच्चतम न्यायालय ने सलमान को राजस्थान हाई कोर्ट वापस भेज दिया। साथ ही उसने निचली अदालत के आदेश को निलंबित रखने के राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को दरकिनार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट से कहा कि वह दोषसिद्धि पर रोक लगाने के मुद्दे पर सलमान की याचिका पर नए सिरे से विचार करे।
दरअसल, राजस्थान की एक निचली अदालत ने सलमान को काले हिरण के शिकार का दोषी पाते हुए उन्हें पांच साल जेल की सजा सुनाई थी। लेकिन, सलमान की याचिका पर हाई कोर्ट ने निचली अदालत की सजा को निलंबित कर दिया था जिसे राज्य सरकार ने चुनौती दी थी।
इधर, निचली अदालत द्वारा दोषी पाए जाने के बाद सलमान को ब्रिटेन ने अपना वीजा दिए जाने से इनकार कर दिया। ब्रिटेन ने यह कहते हुए सलमान को वीजा देने से इनकार कर दिया था कि उसकी नीति किसी अपराध के दोषी व्यक्ति को वीजा नहीं दिए जाने की है।
गौरतलब है कि ‘हम साथ साथ हैं’ फिल्म की शूटिंग के दौरान जोधपुर के पास एक गांव में 1-2 अक्तूबर, 1998 की दरमियानी रात को कथित रूप में दो काले हिरणों का शिकार किया गया था। मामले में सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम के अलावा दुष्यत सिंह और दिनेश गावरे पर भी विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।