नई दिल्ली – सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी नए नियमों के मुताबिक, आतंकी हमले के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई को टीवी चैनलस सीधा प्रसारण नहीं कर पाएंगे। नियमों के मुताबिक, चैनलस वही दिखा और बता पाएंगे जो घटना पर मौजूद अधिकारी उन्हें ऎसा करने के लिए कहेंगे।
अधिकारियों ने बताया कि केबल टेलीविजन नेटवकर्स रूल्स, 1994 में एक उपनियम जोड़ा जाएगा जिसके तहत कोई भी टीवी चैनल आतंककारियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लाइव नहीं दिखा पाएंगे। चैनलस वहीं दिखा और बता पाएंगे जो सरकार की ओर से नियुक्त अधिकारी बताएगा।
अधिकारियों ने बताया कि नए कानून को मंजूरी मिल गई है और सरकार जल्द ही इसे लागू कर देगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव बिमल जुल्का ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय कि सिफारिश के बाद टेलीविजन नेटवकर्स रूल्स, 1994 में जरूरी संशोधन कर दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले गृह मंत्रालय ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से आतंकी घंटनाओं का लाइव कवरेज नहीं दिखाने का अनुरोध किया था।