नई दिल्ली – कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी को संघ पर दिए बयान के मामले में राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है। इससे पहले आपराधिक मानहानि के कानून को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से याचिका दी गई थी। साथ ही माहाराष्ट्र कोर्ट में उन्हें शुक्रवार को पेश भी होना था जिससे उन्हें राहत दी गई है।
गौरतलब है कि बुधवार को राहुल गांधी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ये मसला उठाया गया। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले को उसी बेंच के पास भेज दिया जहां पहले ही केजरीवाल और बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई चल रही है।
आपको बता दें कि राहुल गांधी के ऊपर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने मानहानि का दावा किया था। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने पिछले साल चुनाव से पहले ठाणे जिले में रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया था कि ‘संघ के लोगों’ ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। राहुल ने अपने भाषण में कहा था, संघ के लोगों ने गांधी की हत्या की थी और आज ये लोग (भाजपा) उनकी (गांधी की) बात करते हैं।
अब राहुल ने भी आईपीसी की धारा 499 और 500 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और कहा है कि ये कानून उन्हें संविधान से मिली विचार व्यक्त करने की आजादी का उल्लंघन करता है। राहुल ने अपने ऊपर चल रहे मामले पर रोक लगाने और इस कानून को रद्द करने की मांग की है।