नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल में शराबबंदी लागू करने के तहत केरल सरकार की बनाई नीति पर अपनी मुहर लगा दी है. राज्य में दस सालों के भीतर शराब पर पूरी तरह रोक लगाने के तहत बनाई नीति के अनुसार सिर्फ पांच सितारा होटलों को शराब परोसने की अनुमति दी गई है |
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस नीति के तहत केरल के बारों में शराब पर रोक जारी रखी है. सिर्फ पांच सितारा होटलों में शराब परोसी जाएगी जबकि 2, 3 और 4 सितारा बार वालों की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है |
शराब परोसे जाने को लेकर केरल सरकार ने राज्य में नई नीति बनाई थी जिसके तहत सिर्फ पांच सितारा होटलों में ही शराब परोसी जा सकेगी. राज्य के होटल और बार मालिकों ने इस नीति को हाइकोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी |
केरल में सबसे ज्यादा 14.9 फीसदी शराब की खपत है. राज्य में शराबबंदी की नीति बनाई गई है जिसके तहत सरकार ही शराब की सप्लाई करती है और राज्य में शराब की 732 दुकानें हैं जहां से शराब खरीदी जा सकती है. राज्य में सिर्फ 20 पांच सितारा होटल हैं और सिर्फ उन्हें ही बार के लाइसेंस दिए गए हैं |