मुंबई – कांग्रेस को झटका देते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल सी. विद्यासागर राव ने आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाला मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चह्वाण के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी।
राज्यपाल ने सीबीआई को चह्वाण के खिलाफ आपराधिक दंड संहिता की धारा 197 और भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी(साजिश) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी।
गत वर्ष आठ अक्टूबर को सीबीआई मुंबई के संयुक्त निदेशक ने चह्वाण के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी।