#बुरहानपुर: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में आज अपरसत्र न्यायधीश रविन्दरसिंह की अदालत ने अवैध हेरोइन रखने के आरोपी को 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक जाहिद हुसैन चौधरी ने तेज़ न्यूज़ को बताया कि पुलिस थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पुलिस लाईन के पास किला रोड निवासी अब्दुल हफीज पिता मोहम्मद हारुन अंसारी ने दिनांक 15 नवंबर 2012 को अपने घर के पास ओटले पर अवैध रुप से 8 ग्राम 150 मिलीग्राम हिरोइन को अवैध रुप से अपने पास रखा था।
कोतवाली पुलिस ने मुख्बिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी के आधिपत्य से हेरोइन बरामद की थी जो जांच मे मादक पदार्थ हिरोइन होना पाई गई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 8/21 एनडीपीएस के अंतर्गत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। अदालत मे पुलिस ने संदेह से परे अवैध हेरोइन के आधिपत्य को आरोपी के पास होना प्रमाणित किया।
बुधवार को अदालत ने अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी को धारा 8/21 मे एनडीपीएस के अंतर्गत दोशी पाते हुए उसे 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा ना करने पर आरोपी को 5 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई है। आरोपी को सजा भुगताने हेतु जिला कारागार भेज दिया गया है। रिपोर्ट @ जफ़र अली