मुंबई- महाराष्ट्र में डांस बार दोबारा शुरू करने को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं ! कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह 8 डांस बार को 12 मई तक लाइसेंस जारी करे !
कोर्ट ने बार मालिकों को भी बुधवार तक पुलिस को इस बात का हलफनामा देने को कहा है कि वो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को बार और डांस एरिया में काम पर नहीं लगाएंगे !
कोर्ट ने लगाई फटकार
मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरआर पाटिल फाउंडेशन के वकील को फटकार भी लगाई ! वकील ने कोर्ट में कहा कि पुलिस को बार गर्ल्स की भी आपराधिक पृष्ठभूमि का पता करना चाहिए ! इस पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि क्या है ये? क्या वो अपराधी हैं? हम चाहते हैं कि बार बालाएं अपनी रोजी-रोटी कमाएं और आप रोजी-रोटी के लिए काम करने के उनके हक को छीनना चाहते हैं !
बता दें कि आरआर पाटिल फाउंडेशन डांस बार खुलने का विरोध कर रहा है !
गौरतलब है कि महाराष्ट्र के मुंबई में डांस बार मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि ‘सड़क पर भीख मांगने और दूसरे गलत तरीकों से पैसा कमाने से बेहतर है कि कोई महिला डांस बार में काम कर ले !’ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस शिव कीर्ति सिंह की बेंच ने कहा की किसी न किसी बहाने से महाराष्ट्र सरकार डांस बार पर प्रतिबन्ध लगाने की कोशिश न करे ! डांस बार में काम करके अगर कोई महिला पैसे कमाती है तो ये उसका संवैधानिक हक है !