मण्डला- प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी दिनांक 16 जून 2016 से 15 अगस्त 2016 तक बंद ऋतु में सम्पूर्ण मण्डला जिला अंतर्गत मत्स्याखेट एवं मत्स्य परिवहन निषिद्ध रहेगा। नियम के उल्लघंन पर मध्यप्रदेश मत्स्य क्षेत्र संशोधन अधिनियम 1981 की धारा एक के तहत् उल्लघंनकर्ता को एक वर्ष तक कारावास व पांच हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है एवं धारा तीन के अंतर्गत उल्लंघनकर्त्ता मत्स्य परिवहन के उपयोग में लाये जाने वाले पशुओं, गाडियों, जलयानों बैलों, नौकाओं व यानों के अधिग्रहण, उनके हटाये जाने और उनके अपहरण के लिए प्रावधान है उक्त नियमों के उल्लंधन पर अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत प्रत्येक अपराध संज्ञेय है।
मध्यप्रदेश शासन मछली पालन विभाग के अनुसार छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी/नाले से नहीं है और जिन्हे निर्दिष्ट जल की परिभाषा में नहीं लाया गया है को छोडकर जिले के समस्त निर्दिष्ट जल क्षेत्रों में मत्स्याखेट पर उक्त अवधि में पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंध अवधि में मत्स्याखेट कार्य करना, मत्स्य परिवहन करना एवं मत्स्य का विक्रय करना दण्डनीय अपराध है।
जिले के समस्त संबंधित व्यक्तियों, मत्स्य पालकों से अपील की गई है कि इस अवधि में किसी भी प्रकार मत्स्योखेट, मत्स्य विक्रय व मत्स्य परिवहन न करें और न ही इन कार्याे में किसी भी प्रकार का सहयोग दें। उक्त नियमों की उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
रिपोर्ट- @सैय्यद जावेद अली