जौनपुर- उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में 11 साल पहले श्रमजीवी एक्सप्रेस पर हुए आतंकवादी हमले के एक और आरोपी ओबैदूर्रहमान उर्फ बाबू भाई को मंगलवार को अदालत ने दोषी करार दिया। इसे कल सजा सुनायी जाएगी।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) बुधिराम यादव की अदालत में आरोपी ओबैदुर्रहमान उर्फ बाबू भाई को कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया। अदालत ने आरोपी बाबूभाई को आज श्रमजीवी एक्सप्रेस पर आतंकवादी हमले में दोषी करार दिया।
श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन में हुए बम विस्फोट की 28 जुलाई को 11वीं बरसी थी और अदालत में इस मामले की सुनवाई अब भी जारी है। ओबैदुर्रहमान उर्फ बाबू भाई के मामले में कुल 56 गवाह पेश हुए हैं।
आरोपी बाबू भाई को 09 मई 2006 को मुर्शिदाबाद –बंगाल की जेल से वारंट बी के जरिए जौनपुर लाया गया था। 28 जुलाई 2005 को पटना से चलकर नई दिल्ली जाने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन के सामान्य डिब्बे में यात्रा कर रहे लोगों को यह आभास नहीं था कि यह उनके जीवन का अंतिम समय होगा।
उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के हरपालगंज (सिंगरामऊ) एवं कोइरीपुर (सुल्तानपुर) रेलवे स्टेशनों के बीच हरिहरपुर रेलवे क्रॉसिंग पर श्रमजीवी एक्सप्रेस में हुए भीषण बम विस्फोट में 14 लोग मारे गए और कम से कम 90 लोग घायल हो गये थे।
इस बम विस्फोट में शैफ फैजल, कुनाल, सुधीर कुमार, परमशिला , विनोद, रविदास, कमालुद्दीन, सुबास ठाकुर, कुमारी कविता, सुबोध बढ़ई, अरविन्द सिंह, संतोष, दिगम्बर चौधरी, सफीक उर्फ डब्बू और अमरनाथ चौबे की जाने गई थी।