लखनऊ- बुलंदशहर गैंगरेप मामले में अपने बयान से विवाद में आए आजम खान को कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को बिना शर्त माफी मांगने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों में नेताओं को टिप्पणी करनी चाहिए या नहीं इस बारे में सुनवाई अब 18 फरवरी को होगी।
मालूम हो कि बुलंदशहर हाईवे पर मां-बेटी गैंगरेप मामले में विवादित बयान देने वाले उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान के माफी नामे को सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया था। अदालत ने बुधवार को सुनवाई के बाद 15 दिसंबर तक एक नया माफीनामा दाखिल करने का आदेश दिया था।
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि अदालत ने ये भी कहा था कि बिना शर्त माफीनामा का हलफनामा किस तरह का होना चाहिए, ये भी सुनवाई हो सकती है। बता दें कि इससे पहले, एनएच 91 गैंगरेप मामले में यूपी सरकार के मंत्री आजम खान को अदालत ने नवंबर में हलफनामा दायर कर बिना शर्त माफी मांगने को कहा था।
उस वक्त अदालत ने कहा था कि आपको इस मामले में माफी दी जाए या नहीं ये हलफनामा देखकर तय किया जाएगा। अब हलफनामे के नमूने पर अटॉर्नी जनरल ने सवाल उठाते हुए कहा कि आजम ने बिना शर्त माफी नहीं मांगी है।
हलफ़नामे में कहा गया था कि मीडिया ने उनकी बातों को तोड़मरोड़ कर पेश किया है। इस पर एजी ने एतराज जताते हुए और उनके हलफनामे की गलतियां उजागर करते हुए कहा कि अगर उनके बयान से पीड़ित को तकलीफ पहुंची है तो, बिना शर्त हलफनामे में अगर (इफ) और तब (देन) का इस्तेमाल नहीं हो सकता।