खंडवा । खंडवा जिला पंचायत की बैठक उस वक्त सारे अधिकरी और ग्राम सचिव हक्काबक्का रह गए जब उन्हें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMGAY) के बारे में जिला पंचायत के कार्यपालन अधिकारी ने नियम और शर्ते बताई। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की नियम और शर्तों को हिसाब से वह व्यक्ति भी इस योजना का पात्र नहीं है जिसके पास फ्रिज, मोटरसाइकल, या मछली पकड़ने की नाव है।ऐसी 13 श्रेणियां है जिनकी जानकारी लगते ही सचिव और सम्बंधित अधिकारी हैरान हो हो गए है।अब इनका मानना है कि जिनके फॉर्म पहले भर कर कार्य शुरू करा दिया है वह इन्हें ही जिम्मेदार ठहराएंगे।
खंडवा की जिला पंचायत में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की ट्रेनिंग के दौरान ग्राम सचिव और अधिकारियो ने जैसे ही इस योजना से जुडी 13 वो बातें सुनी जीने से योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति अपात्र हो जायंगे तो उनके होस फक्त हो गए । दरअसल ग्राम सचिव और अधिकारियो ने पहले ही हितग्रहियों की सूचि जारी कर दी थी । और अब उन्हें इस योजना से जुड़े नए नियम और शर्तो की ट्रेनिंग दी जा रही है । ऐसे में ग्राम सचिवो का कहना है कि जिन हितग्रहियों की सूचि जारी की है उनमें से आधे से ज्यादा आपत्र हो जायंगे। इसे में हितग्राही उन्हें मारने तक को उतारू हो सकते है ।
जिन तेरह श्रेणियों का जिक्र किया गया है उनमें ऐसी श्रेणियां है जी अब सामान्य बात हो चली है । इन श्रेणीयी में अगर हितग्रहियों के पास दो पहिया, तीन पहिय या चार पहिया वाहन , मछली पकड़ने की नाव, 50 हजार या इस अधिक का किसान लोन, या ढाई एकड़ जमीन या इस से अधिक सिंचित भूमि, आयकर अदा करने वाले परिवार, लैंडलाइन फोन, फ्रिज ,या परिवार में कोई 10 हजार से अधिक प्रति माह कमाता हो या सरकारी नोकरी में इसे लोगो को योजना का लाभ नहीं मिल पायगा। जिला पंचायत के कार्यपालन अधिकारी डॉ वर्धामूर्ति मिश्र ने कहा कि इसी सम्बन्ध में पूरे जिले की 422 ग्राम पंचायत और 712 कस्बो के सचिवों व अधिकारियों को योजना की जानकारी और ट्रेनिंग के लिए बुलाया है जिन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्हें योजना की नियम और शर्तों की बारीकी से जानकारी दी जा रही है ताकि पात्र व्यक्ति ही योजना का लाभ ले सके । अगर आपत्र व्यक्ति योजना का लाभ लेता है तो उसकी जानकारी देने वाले को पांच हजार की राशि भी दी जायेगी।
रिपोर्ट @निशात सिद्दीकी/जावेद खान