गुजरात में गौ हत्या करने वालों को अब उम्रकैद की सजा दी जाएगी। गुजरात सरकार ने शुक्रवार (31 मार्च) को गौ रक्षा कानून में संशोधन कर दिया। गुजरात में पहले से भी गौ रक्षा का कानून था जिसको नरेंद्र मोदी के सीएम रहते लाया गया था। अब उसको ही संशोधित किया गया है।
गौ हत्या करने वालों की टांगे तोड़ देंगे …
गुजरात में गौ हत्या करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा. दोष सिद्ध होने पर उम्रकैद की सजा दी जाएगी गुजरात विधानसभा में गौ हत्या संशोधन बिल पास हो गया है जिसके तहत गाय की हत्या करने वालों को अब उम्रकैद की सज़ा होगी. इसके साथ ही गाय की तस्करी करने वालों के लिए भी 10 साल की सज़ा का प्रावधान है ।
गौ हत्या पर मुगलकाल में था प्रतिबंध : महाराज
इतना ही नहीं नए कानून में जुर्माना राशि को भी दोगुना कर दिया गया है. अब इस कानून में एक लाख से पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा होगी. इस तरह का कानून बनाकर गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है जहां गाय की हत्या करने पर उम्रकैद की सज़ा होगी ।
गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने कहा, गायों के संरक्षण की वजह से ये कदम उठाया गया है. नए कानून के अनुसार अगर गाय या गाय का मांस ले जाने के लिए किसी वाहन का इस्तेमाल किया जाता है तो यह संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध माना जाएगा. गौ हत्या, गौ मांस को गुजरात सरकार ने पहले से ही पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा था ।
गौरक्षा के साथ ही मानवों की रक्षा जरूरी है…..
गुजरात सरकार ने पहले से ही गौ हत्या, गौमांस को लेकर जाने और बेचने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। यह सब गुजरात पशु संरक्षण अधिनियम 1954 को 2011 में संशोधित करने के बाद किया गया था। अबतक उस कानून के तहत ऐसे किसी मामले में दोषी शख्स पर 50,000 रुपए का जुर्माना और सात साल तक की सजा का प्रावधान था।
अब जिस वाहन में गौमांस लेकर जाया जाएगा उसको भी जब्त कर लेने की बात को विधानसभा में पास कर दिया गया है। गुजरात के ऊना में गाय की कथित तौर पर चमड़ी उतारने के लिए पिटाई का मामला भी सामने आया था। उसमें कुछ कथित गौरक्षकों ने गाय की चमड़ी उतारने के आरोप में कुछ दलितों की बुरी तरह पिटाई की थी। उसका एक वीडियो भी सामने आया था।
उसके बाद भी गुजरात से कुछ ऐसी ही खबरें सामने आई थीं। फर्जी गौरक्षकों के डर के दलित लोगों ने मरी हुई गाय को उठाने से भी मना कर दिया था। उसके बाद भी कुछ हिंसक घटनाएं हुई थीं। इस वक्त गौहत्या का मुद्दा जोरों पर है। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के बाद बीजेपी ने अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई शुरू की है। @ एजेंसी
Gujarat Cow slaughter now a life term offence after Assembly amends law DEMO-PIC