नई दिल्ली : देश में गोरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने कहा है कि गोरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदालत ने राज्यों को एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अफसर नियुक्त करने के आदेश देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें हिंसा करने वाले गोरक्षकों पर कड़ी कार्रवाई करें।
इससे पहले गोरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को निचली अदालतों से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था। इस सुनवाई में केंद्र सरकार ने अदालत में गोरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा को गलत बताते हुए कहा था कि वो इसके खिलाफ है।
केंद्र सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि देश के अलग-अलग राज्यों में गोरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा के मामलों में कार्रवाई करना राज्य सरकार का काम है। केंद्र किसी भी राज्य में मौजूद स्वयंभू गोरक्षकों का समर्थन नहीं करता।