नई दिल्ली : दिल्ली में एक बार फिर से ODD EVEN लागू हो सकता है। सूत्रों के अनुसार आज दिल्ली सरकार इसका ऐलान करेगी। इस बार ODD EVEN 13 से 17 नवंबर तक लागू रहेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सवा चार बजे दिल्ली सरकार प्रेस वार्ता करेगी, जिसमें औपचारिक ऐलान हो सकता है। बता दें कि इस नियम के मुताबिक दिल्ली में ऑड तारीख पर ऑड नबंर की गाड़ियां और ईवन तारीख पर ईवन नबंर की गाड़ियां ही सड़कों पर निकल सकती है। बीते साल अप्रैल में Odd even लागू किया गया था, जिसे फ्लॉप बताया गया था। अगर इस बार दिल्ली में Odd even लागू हुआ तो साल 2014 में केजरीवाल सरकार आने बाद ऐसा तीसरी बार होगा। इससे पहले दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण मामले में एनजीटी ने बड़ा फैसला सुनाया है। एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर में चल रहे सारे निर्माण कार्य पर रोक लगाने का आदेश दिया है। हालांकि निर्माण कार्य बंद होने के बावजूद मजदूरों को उनका मेहनताना मिलता रहेगा। एनजीटी ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।
दिल्ली में रहने वाले लोगों की सांसों पर जहरीली धुंध का अटैक हुआ है, स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, चारों तरफ लोग मास्क पहनकर घूमते नजर आ रहे हैं, हालात ऐसे हैं कि लोग घरों में कैद हो गए हैं। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर NGT में सुनवाई के दौरान सरकार को कड़ी फटकार लगाई गई है। NGT ने कहा है कि लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एनजीटी ने प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिया है कि पूरे एनसीआर में निर्माण कार्य पर अगली सुनवाई तक रोक लगेगी। एनजीटी ने आदेश में स्पष्ट किया कि निर्माण चाहे सरकारी हो या निजी हो या निजी। एनजीटी ने प्रदूषण करने वाले उद्योगों पर रोक लगाने के आदेश दिए है।
एनजीटी ने कहा है कि सभी विभाग निगरानी के लिए टीम बनाएं, अगर खुले में सीमेंट, बजरी पड़ी है तो उसको ज़ब्त करें और ज़ुर्माना वसूलें। एनजीटी ने कहा है कि धूल को दबाने के लिए आप हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। दिल्ली सरकार ने कहा कि हमने इस पर चिट्ठी लिखी है। एनजीटी ने कहा कि यहां कोई चिट्ठी लिख रहा है, कोई कार्रवाई की बात कर रहा है पर हक़ीक़त क्या है ये हम सबके सामने है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय को इमरजेंसी बैठक करने का निर्देश दिया है।