धार : हाईकोर्ट ने धार की विधायक नीना वर्मा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया है। ये दूसरा मौका है जब नीना वर्मा की विधायकी शून्य घोषित की गई है। हालांकि नीना वर्मा को इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए 45 दिनों का समय दिया गया है।
गौरतलब है कि ये दूसरी बार है जब नीना वर्मा की विधायकी शून्य की गई है। इससे पहले साल 2012 में भी बालमुकुंद गौतम की याचिका पर कोर्ट ने नीना वर्ना का चुनाव शून्य घोषित किया था।
हाईकोर्ट ने विधायक नीना वर्मा के विरुद्ध सुरिश्चंद्र भंडारी की याचिका को स्वीकार किया। अपने रिटायरमेंट के 7 दिन पहले जस्टिस आलोक वर्मा ने फैसला सुनाते हुए नीना वर्मा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया। मामले की अंतिम सुनवाई 21 सितंबर को हुई थी जिस पर अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था।
आपको बता दें कि सुरिश्चंद्र भंडारी ने दायर अपनी याचिका में आरोप लगाए थे कि नीना वर्मा ने नामांकन फॉर्म में कई जानकारियां या तो अधूरी दी थी या बिल्कुल नहीं दी थी। इस आधार पर उनका चुनाव रद्द किया जाए।
@सबीर खान