नई दिल्लीः विदेश मंत्रालय भगोड़े एनआरआई पतियों के खिलाफ वारंट जारी करने और उन्हें समन भेजे जाने के लिए एक पोर्टल तैयार कर रहा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने शुक्रवार को कहा कि यदि आरोपी ने इसका जवाब नहीं दिया तो उसे उद्घोषित अपराधी करार दिया जाएगा और उसकी संपत्ति को अटैच किया जा सकेगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा इस तरह के पोर्टल के आने के साथ ही सीआरपीसी में भी संशोधन करने की जरूरत है। जिससे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इस तरह के समन को स्वीकार करने की अनुमति मिल सकेगी। वहीं पोर्टल पर डाले गए वारंट को ‘तामिल के रूप में’ माना जाएगा।
स्वराज ने कहा कि विधि मंत्रालय, विधानसभा, गृहमंत्रालय और महिला और बाल विकास मंत्रालय इस प्रस्ताव पर सहमति जता चुका है। विदेश मंत्रालय के अनुसार एनआरआई पति की तरफ से छोड़ी गई महिलाओं की तरफ से पिछले तीन साल में (जनवरी 2015 से नवंबर 2017 तक) 3328 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं। इस तरह की फर्जी शादियों से बचाने के लिए विदेश मंत्रालय एक पोर्टल विकसित कर रहा है।