जयपुर : राजस्थान हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है, जिसके बाद अब अनपढ़ लोगों के लाइसेंस वापस लिए जाएंगे। हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि अनपढ़ ड्राइवर पैदल चलने वालों के लिए खतरा हैं, क्योंकि वे सड़कों और चौराहों पर लगे साइनबोर्ड्स और चेतावनी नहीं पढ़ सकते हैं। ऐसे में उनके ड्राइविंग लाइसेंस वापस लिए जाएं।
हाई कोर्ट ने परिवहन अधिकारियों को कहा है कि वे इस संबंध में उचित निर्देश और गाइडलाइन जारी करें। इतना ही नहीं, कोर्ट ने अधिकारियों को उन मामलों में भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है जहां पढ़ने और लिखने में असमर्थ व्यक्तियों को लाइसेंस जारी किए गए थे।
अनपढ़ व्यक्ति ने HMV के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए की थी याचिका
दरअसल दीपक सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करके कहा कि परिवहन विभाग उसे भारी मोहन वाहन (एचएमवी) का ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं कर रहा है। उसने हाई कोर्ट से इस मामले में परिवहन विभाग को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने दीपक की इस याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने कहा, ‘अदालत का मानना है कि मोटर वाहन नियमों को न केवल लाइसेंस लेने वाले व्यक्तियों के लाभ के लिए तैयार किए जाने की आवश्यकता है, बल्कि उन लोगों को भी नियमों को ध्यान में रखना चाहिए जो सड़कों का उपयोग कर रहे हैं।’
हाई कोर्ट की दलील
यहां तक की कोर्ट ने याचिकाकर्ता का हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) वाला ड्राइविंग लाइसेंस भी वापस लेने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा, ‘किसी अनपढ़ व्यक्ति को किसी भी प्रकार के वाहन को चलाने के लिए लाइसेंस जारी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि वह वास्तव में पैदल यात्रियों के लिए एक खतरा है। वह राजमार्गों के साथ-साथ शहरों में सड़कों पर मानव सुरक्षा के लिए बोर्ड पर लिखे गए सड़क के संकेतों और सावधानियों को समझने की स्थिति में नहीं होगा।’
केंद्रीय मोटर वाहन में नहीं है नियम
केंद्र सरकार के अधिकारियों ने कहा कि हालांकि केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) में गैर-वाणिज्यिक हल्के मोटर वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम योग्यता का कोई प्रावधान नहीं है। प्रत्येक आवेदक को परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है, जिसमें सड़क और यातायात के संकेत और कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ने होते हैं। यह केवल वाणिज्यिक वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए है, जिसके लिए एक आवेदक को कम से कम आठवीं पास होना चाहिए।