लखनऊ: पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी नेता चिन्मयानंद पर शाहजहांपुर की एक लॉ की छात्रा ने रेप के आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने उसके साथ हुई दर्दभरी दास्तान सुनाई है। छात्रा ने बताया कि कैसे उसका शोषण किया जाता था और चिन्मयानंद उसपर जबरन संबंध बनाने का दबाव डालता था। छात्रा ने बताया कि सुबह 6 बजे उसे मालिश के बुलाया जाता था और दोपहर को सेक्स करने के लिए। उसने बताया कि वो कैसे चिन्मयानंद के हाथों यौन शोषण से बचने के लिए बहाने बनाती थी। लेकिन कई बार वो इसमें असफल हो जाती थी।
पीड़िता ने बताया कि वो 2.30 बजने पर कैसे घबरा जाती थी। ये उसके हॉस्टल के कमरे में चिन्मयानंद के सुरक्षा गार्डों के आने का समय था। वो उसे यहां से चिन्मयानंद के प्राइवेट रुम में ले जाने के लिए आते थे। वो हर बार उससे बचने के लिए बहाना बनाती थी। वो उससे कई बार मासिक होने या पेशाब के रास्ते में इन्फेशन(यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन) का बहाना बनाती थी, ताकि बच सके। लेकिन उसकी कोशिश बेकार जाती। चिन्मयानंद उससे जबरदस्ती उसके कपड़े उतारने के लिए को कहता और उग्र तरीके से सेक्स करता। अगर वो विरोध करती तो वो मारपीट करता।
द प्रिंट को बातचीत में पीड़िता ने बताया कि सुबह 6 बजे चिन्मयानंद उसे मसाज कराने लिए बुलाता था। वो उससे नग्न अवस्था में तेल मालिश करवाता था। इसके बाद वो 2.30 बजे उसके साथ सेक्स करता था। 22 साल की पीड़िता ने बताया कि उसके साथ कई बार चिन्मयानंद ने किया। चिन्मयानंद जब भी आश्रम में होता मैं पागल हो जाती। मेरा दिल घबराने लगता। उसके बंदूकधारी सुरक्षाकर्मी मेरे हॉस्टल आते और मुझे जबरन उठाकर वहां से ले जाकर सीधे चिन्मयानंद के कमरे में पटक देते। इसके बाद मेरे साथ मेरे साथ भयानक चीजें शुरू हो जाती।
छात्रा ने बताया कि पिछले साल अक्टूबर में चिन्मयानंद ने उसे अपने पास, बुलाया। बातचीत के दौरान उसे सामने बैठाया और फोन पर उसका नहाता हुआ वीडियो दिखाया। ये देखकर वो घबरा गई। बीजेपी नेता ने उससे कहा कि उसे हॉस्टल में रहना होगा और जैसा कहेगा, वैसा ही करना होगा। ऐसा ना करने पर वो वीडियो वायरल कर देगा। उसने उसके घरवालों को भी मरवाने की धमकी दी।
पीड़िता ने कहा कि मैं एसआईटी जांच से संतुष्ट नहीं हूं। चिन्मयानंद पर जो धाराएं लगाई गई हैं वे केवल औपचारिकता हैं, उन पर 376 के बजाए 376(सी) लगाई गई है जो कि बेहद हल्की धारा है। पीड़िता के मुताबिक, उसको गिरफ्तार कर मर्सडीज कार में बैठाकर जेल ले जाया गया। उसे भी साधारण अपराधी की तरह ले जाते, आम आदमी की तरह ही उससे व्यवहार किया जाता। मुझे रंगदारी मामले में आरोपी बनाकर मेरे मुकदमे को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है लेकिन वह आवाज उठाती रहेगी।
गौरतलब है कि 23 अगस्त को शाहजहांपुर से लॉ की छात्रा लापता हो गई थी। इसके एक दिन बाद लड़की ने सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट कर बताया था कि संत समुदाय का एक प्रभावशाली नेता उसे परेशान कर रहा है और मारने की धमकी दे रहा है। छात्रा के पिता ने बाद में चिन्मयानंद पर उनकी बेटी और अन्य छात्राओं के शोषण का आरोप लगाया था। 27 अगस्त को लड़की के पिता की शिकायत के आधार पर चिन्मयानंद के खिलाफ आईपीसी की धारा 364(अपहरण या हत्या के लिए अपहरण) और धारा 506(आपराधिक धमकी) के तहत केस दर्ज किया था। 30 अगस्त को राजस्थान में लॉ स्टूडेंट का पता चला और बाद में उसे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी शिकायतों के आधार पर यूपी सरकार को एसाआईटी का गठन करने का आदेश दिया।