नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आजम खान को बड़ा झटका देते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने आजम खान को बड़ा झटका देते हुए उकती अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है। आजम खान ने आठ अलग-अलग मामलों में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन अब उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है।
सरकारी वकील ने बताया कि यतीमखाने के मामले में अग्रिम याचिका के लिए आठ प्रार्थनापत्र दिए गए थे। इन जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने आजम खान की जमानत याचिका खारिज कर दी। आपको बता दें कि नवाबी दौर में गरीबों को रहने के लिए यतीमखाने में जगह दी गयी थी, लेकिन सपा सरकार के दौरान इन जगह को जबरदस्ती खाली कराया गया। ये सारे आरोप एफआईआर में दर्ज कराए गए थे, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आजम खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
सपा नेता आज़म खान के खिलाफ जमीन पर कब्जे के मामले में धारा 452, 379, 427, 448, 395, 504, 506 और 120बी में नौ मुकदमे दर्ज किए गए। इन मामलों में गिरफ्तारी से बचने के लिए आजम खान ने रामपुर की एडीजे कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। आपको बता दें कि इससे पहले इन मामलों में आज़म खान से लखनऊ एसआईटी में पूछताछ की गई। इससे पहले एसआईटी ने 25 सितंबर को आज़म खान को तलब किया था, लेकिन तब वो नहीं पहुंचे थे।