अयोध्या मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट्स करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था के लिए संकट पैदा करने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (National Security Act) लगाने से पुलिस गुरेज नहीं करेगी।
DGP ने कहा, “हम पूरी तरह तैयार हैं। किसी भी परिस्थिति में किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हमारी इंटेलिजेंस मशीनरी तैयार है। अगर जरूरत पड़ी तो कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाएगा।”
उन्होंने कहा कि पुलिस की एक टीम लगातार सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स पर नजर रख रही है।
National Security Act के तहत बिना आरोप 12 महीनों के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। शुरुआती 10 दिन तक हिरासत में लिए गए शख्स को वजह ना बताने की भी छूट है।
ट्रायल के दौरान वकील नहीं मिलता मगर हाई कोर्ट एडवायजरी बोर्ड के सामने अपील की जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 40 दिन तक रोज अयोध्या मामले पर सुनवाई की। 16 अक्टूबर को अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अदालत 17 नवंबर से पहले इस मामले में फैसला सुना सकती है। 17 नवंबर को प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई रिटायर हो रहे हैं।