लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कमलेश तिवारी हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया है।जेल में बंद दोनों आरोपियों युसूफ खान पुत्र इशरत खान पठान निवासी फतेहपुर और सैयद आसिम अली पुत्र हातिम अली निवासी नागपुर को नोटिस दे दिया गया है। kamlesh tiwari
लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदू समाज पार्टी के प्रमुख कमलेश तिवारी की हत्या के मामले में बड़ा आदेश सुनाया है। जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश ने कमलेश तिवारी की हत्या के आरोपी युसूफ खान पुत्र इशरत खान पठान निवासी फतेहपुर और सैयद आसिम अली पुत्र हातिम अली निवासी नागपुर पर रासुका लगाने के संबंध में आदेश जारी किया है।
जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद लखनऊ कारागार में बंद दोनों हत्यारोपियों को जेल में आज रासुका नोटिस तामील कराई गई। बता दें कि पिछले साल 18 अक्टूबर को हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की लखनऊ स्थित दफ्तर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में सामने आया था कि कमलेश तिवारी को 15 बार चाकू से गोदा गया था। तिवारी के चेहरे पर भी गोली मारी गई थी। उनका गला रेतने की भी कोशिश की गई थी।
इस हत्या के बाद यूपी पुलिस तुरंत ही हरकत में आ गई थी और गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने 22 अक्टूबर 2019 को अशफाक हुसैन (34) और मोइनुद्दीन खुर्शीद पठान (27) को गिरफ्तार किया था। बता दें कि दोनों गुजरात के सूरत जिले के निवासी हैं।
अशफाक एक प्रतिष्ठित मेडिकल कंपनी के साथ एक मेडिकल रिप्रजेंटेटिव के रूप में कार्य कर रहा था, जबकि मोइनुद्दीन फूड डिलिवरी बॉय के तौर पर काम कर रहा था। इस मामले में पांच और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिन पर हत्या की साजिश रचने और हत्यारों को मदद पहुंचाने का आरोप है।