अधिवक्ता ने कहा है कि जब दोनों देश की सेनाएं सीमा पर तैनात हैं, ऐसे नाजुक दौर में इस तरह की टिप्पणी देश में अशांति व अस्थिरता पैदा करने वाली है। इससे दुश्मन देशों को फायदा पहुंचाने और देश का मनोबल कमजोर करने का प्रयास किया गया।
भारत और चीन के बीच बढ़ते विवाद के दौर में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्षद जाकिर हुसैन की आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में अधिवक्ता ने जौनपुर जिले के सीजेएम कोर्ट में राजद्रोह का वाद दायर किया है। कोर्ट ने वाद दर्ज कर सुनवाई के लिए 5 अगस्त की तारीख तय की है।
दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता सुरेंद्र प्रताप ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर राहुल गांधी व जाकिर हुसैन की टिप्पणी को देशद्रोही करार दिया है।
उन्होंने कहा है कि भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति नाजुक दौर में है। ऐसे समय में एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता की ओर से प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करते हुए सरेंडर मोदी कहना निंदनीय है।
कांग्रेस पार्षद जाकिर हुसैन के भाषण का सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह चीन की सेना का भारत में घुसकर हमारे जवानों को मारने और अनुच्छेद 370 व लद्दाख को लेकर विवादास्पद टिप्पणी कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की गई है। कांग्रेसी नेता के इन बयानों से वह बेहद आहत हुए हैं।
उन्होंने मामले में बृजेश सिंह, कुमार सिद्धार्थ सिंह, विनोद श्रीवास्तव, अजय गुप्ता, बृजेश निषाद, सूर्यमणि पांडेय आदि को इसका गवाह बनाया है।
अधिवक्ता ने कहा है कि जब दोनों देश की सेनाएं सीमा पर तैनात हैं, ऐसे नाजुक दौर में इस तरह की टिप्पणी देश में अशांति व अस्थिरता पैदा करने वाली है।
इससे दुश्मन देशों को फायदा पहुंचाने और देश का मनोबल कमजोर करने का प्रयास किया गया।
सुरेंद्र प्रताप ने कोर्ट से मांग की कि आरोपियों के खिलाफ थाना लाइन बाजार में मुकदमा दर्ज करने का आदेश किया जाए, जिससे देश को कमजोर करने वालों को सीख मिले।