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Tuesday, April 30, 2024

जानिए: लॉकडाउन उल्‍लंघन और मास्‍क न पहनने पर कहां कितना वसूला जा रहा जुर्माना

भारत के राज्यों में एक हजार से एक लाख तक जुर्माना तय किया है। बिहार सरकार 15 जून तक 23 करोड़ रुपए से ज्यादा जुर्माना पुलिस वसूल चुकी है। वहीं, पंजाब सरकार अब तक 15 करोड़ रु से ज्यादा का जुर्माना वसूल चुकी है। मई से 12 जुलाई तक अहमदाबार नगर निगम ने 1.52 करोड़ रुपए जुर्माने के के तौर पर वसूले हैं। साथ ही 1.72 लाख लोगों को मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर सजा भी दी।

नई दिल्ली: दुनिया भर कोरोनावायरस बढ़ता ही जा रहा है। ये महामारी पूरी दुनिया के लिए बड़ी त्रासदी साबित हो रही है। ऐसे में भारत समेत अन्‍य देशों की सरकारें लॉकडाउन और मास्‍क पहनने को लेकर सख्‍त नियम लागू किए हैं। कई राज्यों में कई अजीबो-गरीब नियम भी लागू किया गया है। भारत में कुछ राज्यों ने एक लाख रुपये और जेल तक की सजा का प्रवाधान किया गया है। कोरोना संक्रमण के फैलने को रोकने के लिए बनाए गए सख्‍त नियमों को लागू करके जुर्माने के तौर पर प्रदेश सरकारें जनता से मोटी रकम वसूल चुकी हैं। जानिए लॉकडाउन तोड़ने और मास्‍क न पहनने पर कहां कितना वसूला जा रहा जुर्माना और अब तक जुर्माने के तौर पर कितनी धनराशि वसूली जा चुकी है।

दिल्ली, महाराष्‍ट्र और कर्नाटक में 1 हजार रुपए तक जुर्माना
राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां दिल्ली में 1.26 लाख केस आ चुके हैं। दिल्‍ली में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन न करने और मास्क नहीं पहने पर एक हजार रुपए तक जुर्माना निर्धारित किया है। वहीं महाराष्ट्र जहां 3.38 लाख कोरोना संक्रमित पाए गए हैं वहां पर भी इन नियमों का पालन न करने वाले को एक हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है। कर्नाटक अगस्‍त माह से कोरोना संक्रमितों की संख्‍या में तेजी से इजाफा हुआ है वहां पर भी मास्‍क न पहनने वालों से एक हजार रुपये वसूला जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में 500 रुपये है जुर्माना
उत्तर प्रदेश सरकार ने भी हाल ही में फेस मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माना राशि बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें सार्वजनिक रूप से मास्क न लगाने पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया गया है। वहीं सार्वजनिक स्‍थानों पर थूकने की सख्‍त मनाही है।

केरल में 10 हजार रुपये का जुर्माना, दो साल तक की जेल
केरल सरकार सोशल डिस्टेंसिंग और सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने वालों को लेकर बड़ी ही सख्‍ती बरत रही है यहां इन नियमों का पालन न करने वालों से 10 हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया है। इतना ही नही नियमों को तोड़ने वाले के 2 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। प्रदेश सरकार ने ये नियम फिलहाल एक साल तक के लिए लागू किया है। केरल में 2 हजार से 10 हजार रुपए तक जुर्माना लॉकडाउन तोड़ने पर लगाया गया है।

हिमाचल में मास्‍क न पहनने वालों से 5 हजार रुपये वसूला जा रहा
हिमाचल प्रदेश भी कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर काफी सख्‍ती बरत रहा हैं । राज्य के आठ प्रभावित जिलों में मास्क नहीं पहनने पर 500 से 5000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। सोलन जिले में मास्क नहीं लगाने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माने के साथ आठ दिन की जेल का भी प्रवाधान किया गया हैं। शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर और सोलन जिलों के डिप्टी कमिश्नर ने शुक्रवार को ही ये सख्‍त आदेश जारी किया था।

झारखंड में एक लाख तक जुर्माना
झारखंड सरकार ने बीते बुधवार को लॉकडाउन तोड़ने और मास्‍क न पहनने वालों के लिए सख्‍त नियम लागू किया है। झारखंड में अब लॉकडाउन के नियमों का पालन न करने और मास्‍क न पहनने को दो साल तक की जेल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल में 5 हजार रुपए और पश्चिम बंगाल और बिहार में सबसे कम 50 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

गुजरात में मास्‍क न पहनने पर 500 रुपये है जुर्माना
गुजरात का अहमदाबार शहर कोरोना से अत्‍यधिक प्रभाव‍ित है। यहीं कारण है कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मास्क नहीं पहनने पर पहले 200 रुपए जुर्माने लगाया था जिसे अब बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है। वहीं पान की दुकान के पास किसी जगह पर पान थूकते कोई नजर आया तो दुकानदार से 10 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा।

अब तक किस राज्य में कितना वसूला गया जुर्माना

भारत के राज्यों में एक हजार से एक लाख तक जुर्माना तय किया है। बिहार सरकार 15 जून तक 23 करोड़ रुपए से ज्यादा जुर्माना पुलिस वसूल चुकी है। वहीं, पंजाब सरकार अब तक 15 करोड़ रु से ज्यादा का जुर्माना वसूल चुकी है। मई से 12 जुलाई तक अहमदाबार नगर निगम ने 1.52 करोड़ रुपए जुर्माने के के तौर पर वसूले हैं। साथ ही 1.72 लाख लोगों को मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर सजा भी दी।महाराष्ट्र सरकार 4 जुलाई तक लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर 10 करोड़ से ज्यादा जुर्माना वसूल चुकी है, जबकि 29 हजार से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं।

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