नई दिल्ली : फास्टैग 15 फरवरी से पूरे देश में अनिवार्य होने जा रहा है। नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देशभर के टोल प्लाजा पर निकासी के लिए फास्टैग की व्यवस्था को लागू किया है। टोल टैक्स वसूली को आसान बनाने सरकार ने फास्टैग टेक्नॉलजी के जरिए नई व्यवस्था को लागू किया है। यह एक रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग है।
अगर आपने अपनी कार में अबतक फास्टैग नहीं लगवाया है तो इसके लिए आवेदन कर दें। फास्टैग को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं जिसमें से एक सवाल यह है कि इसके लिए आवेदन करते वक्त कौन से डॉक्यूमेंट्स की मांग की जाती है? नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी की कॉपी जमा करके इसे खरीदा जा सकता है। इसके अलावा बैंक नो योर कस्टमर (केवाईसी) के लिए पैन और आधार कार्ड की फोटो कॉपी भी मांगते हैं।
सरकार फास्टैग के नियम में हाल में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक अब सिर्फ कमर्शियल वाहनों के लिए ही ये अनिवार्यता लागू है। एनएचआई के मुताबिक इस फैसले का फायदा यात्री सेगमेंट (कार, जीप, वैन) को मिलेगा।
Paytm के जरिए FASTag बुक करने का ये है तरीका:-
- पेटीएम एप पर “FASTag” सर्च करें या फिर Buy FASTag आइकन पर क्लिक करें
- इसके बाद आपको Car/Jeep/Van Class 4 Vehicles के लिए रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा
- Vehicle Registration Number दर्ज करें
- डिलीवर एड्रेस कन्फर्म करें और पेमेंट करें
- फास्टैग आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा।