नई दिल्ली : विज्ञापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बिना अनुमति के इस्तेमाल करने पर रिलायंस जियो के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। प्रधानमंत्री की तस्वीर वाला विज्ञापन जारी करने वाली कंपनी रिलायंस जियो पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
प्रतीक चिन्हों और नामों के इस्तेमाल को लेकर बनाए गए कानून के प्रावधानों के तहत रिलायंस जियो पर ये कार्रवाई हो सकती है। गुरुवार को सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राज्यसभा में दिए गए जवाब में बताया था कि जियो ने पीएम की तस्वीर के इस्तेमाल के लिए किसी तरह की अनुमति नहीं ली है।
सपा नेता के सवाल पर दिए गए लिखित जवाब में उन्होंने कहा, ‘हमें इस बात की जानकारी थी लेकिन प्रधानमंत्री की तस्वीर के इस्तेमाल को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय से अनुमति नहीं ली गई।’ इस पूरे मामले में अब तक रिलायंस जियो की ओर से किसी तरह का बयान नहीं आया है।
विपक्षी पार्टियों ने विज्ञापन में प्रधानमंत्री की तस्वीर का विरोध किया था और कहा था कि वे अपने कॉरपोरेट साथियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें मिस्टर रिलायंस तक कहा दिया।
राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि कानून यह बाध्यता है कि व्यापार, रोजगार या किसी भी अन्य काम में किसी व्यक्ति विशेष के नाम का इस्तेमाल करने से पहले सरकार या सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना जरूरी है।