इंडोनेशनिया सरकार जल्द ही एक बड़ा फैसला लेने वाली है। देश में शादी से पहले या बाद में किसी महिला व पुरुष के साथ संबंध बनाना बैन हो जाएगा। नए कानून के अनुसार हसबैंड और वाइफ को ही शारीरिक संबंध बनाने का हक होगा। ऐसे में यदि मैरिड या कोई अविवाहित इस कानून का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें एक साल की जेल की सजा होगा। साथ ही जुर्माना लगाया जा सकता है।नए कानून के प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार
फिलहाल इंडोनेशिया सरकार ने नए कानून के प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार किया है। जल्द ही सरकार इसे सदन में पेश करेगी। आम सदन के सदस्य बैमबैंग वुर्यांतो ने रॉयटर्स को बताया कि नया कानून अगले हफ्ते के शुरुआती दिनों में पारित किया जाएगा।
अधिकतम एक साल कैद या जुर्माना
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कोई भी अपने पति-पत्नी के अलावा किसी अन्य साथ संबंध बना रहा है तो उसे अधिकतम एक साल की कैद या जुर्माना देना पड़ सकता है। ऐसी ही कार्रवाई उन लोगों पर भी होगी, जो बिना विवाह के शारीरिक संबंध बना रहे हैं। हालांकि इस मामले में एक्शन तब होगा, जब कोई अपने पार्टनर के खिलाफ या ऐसा करने वाले अविवाहितों के माता-पिता अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे।
पहले भी कानून को लाने की तैयारी थी
अदालत में ट्रायल चलने से पहले कंप्लेंट वापस ली जा सकती है। ट्रायल शुरू होने के बाद कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी। इंडोनेशिया में तीन साल पहले भी इस कानून को लागू करने की तैयारी थी, लेकिन तब लोग सड़कों पर उतर आए थे। जिस कारण सरकार को अपने कदम पीछे करने पड़े थे। उस समय जनता ने इस कानून को फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन बताया था।
भारत के पड़ोसी देशों के नियम
पाकिस्तान ने निकाह से पहले यौन संबंधों और व्यभिचार को अपराध घोषित किया है। शादी से पहले संबंध बनाने पर पांच साल तक जेल की सजा हो सकती है। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान विवाह से पहले यौन संबंध बनाने पर सजा देता है। अगस्त 2010 में उत्तरी अफगानिस्तान के कुंदुज प्रांत में सैकड़ों ग्रामीणों ने एक युवा कपल को पत्थरों से मार डाला था