अहमदाबाद- गुजरात की एक विशेष एसआईटी अदालत ने गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार कांड में दोषी ठहराए गए 24 मुजरिमों को शुक्रवार को सजा सुनाई ! अदालत ने 11 दोषियों को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ! इसके अलावा 12 अन्य दोषियों को सात-सात साल कैद, जबकि एक को 10 साल कारावास की सजा सुनाई गई !
इस मामले में गुजरात में 2002 में गोधरा दंगों के दौरान हुए गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसन जाफरी सहित 69 लोग मारे गए थे ! विशेष अदालत के न्यायाधीश पीबी देसाई ने अभियोजन, बचाव पक्ष के साथ-साथ पीड़ितों के वकील ने दलीलें पूरी होने के बाद सोमवार को घोषणा की थी कि सजा शुक्रवार को सुनाई जाएगी !
इससे पहले दो जून को अदालत ने हत्या और अन्य अपराधों के लिए 11 लोगों को दोषी ठहराया था जबकि विहिप नेता अतुल वैद्य समेत 13 अन्य हल्के अपराधों के तहत दोषी ठहराए गए थे !
अदालत ने इस मामले में 36 अन्य को बरी कर दिया था. बड़े अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए लोगों में मुख्य आरोपियों में एक कैलाश धोबी भी शामिल है जिसने 13 जून को अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया जब न्यायाधीश ने सजा सुनाने पर सुनवाई पूरी कर ली !
धोबी को 2002 में गिरफ्तार किया गया था और इस साल फरवरी में अस्थायी जमानत पर रिहा होने के बाद फरार हो गया था !
सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित एसआईटी का प्रतिनिधित्व कर रहे लोक अभियोजक आरसी कोडेकर ने अदालत से कहा था कि 24 दोषियों को मृत्युदंड या जीवन पर्यंत कारावास से कम सजा नहीं सुनाई जानी चाहिए !
साल 2009 में शुरू हुई थी सुनवाई
गुलबर्ग मामले की सुनवाई साल 2009 में शुरू हुई थी, उस समय 66 आरोपी थे ! इनमें से चार की पहले ही मौत हो चुकी है ! कोर्ट ने जिन 36 आरोपियों को बरी किया उनमें बीजेपी का पार्षद भी शामिल है ! दंगे में मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने कहा कि वह इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रही थीं ! उन्होंने खुशी जताई और कहा कि सभी अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए ! एहसान जाफरी के बेटे तनवीर जाफरी ने भी कहा कि उन्हें कोर्ट से बहुत उम्मीदें हैं !
क्या है गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार?
गोधरा कांड के अगले दिन यानी 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में दंगा हुआ था ! इस दंगे में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की भी मौत हुई थी ! हमले में जाफरी सहित 69 लोगों की जान गई थी !