मुंबई- 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से क्लीन चिट पा चुकी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जमानत याचिका पर आज मुंबई सेशंस कोर्ट में सुनवाई हुई ! एनआईए के वकील ने बताया कि उनकी ओर से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जमानत याचिका का विरोध नहीं किया जाएगा !
धमाके की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने 30 मई को जमानत के लिए मुंबई की अदालत में अपील की थी ! एनआईए ने मालेगांव धमाके के मामले में साध्वी प्रज्ञा समेत छह लोगों को क्लीन चिट दे दी थी !
जांच एजेंसी ने अदालत को बताया था कि तफ्तीश के दौरान साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के अलावा श्याम भंवरलाल साहू, प्रवीण तक्कल्की, शिव नारायण कलसंगरा, लोकेश शर्मा और धन सिंह चौधरी के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले !
मालेगांव ब्लास्ट में एनआईए ने एटीएस के पूर्व प्रमुख और 26 नवंबर 2008 को मुंबई हमलों में शहीद हुए हेमंत करकरे की जांच को खारिज करते हुए साध्वी को आरोपों से मुक्त करते हुए पूरक चार्जशीट दाखिल की थी !
2008 Malegaon Case: NIA Leaves It To Court To Take A Call On Sadhvi Pragya
एटीएस की रिपोर्ट के उलट एनआईए ने इस मामले में ठाकुर समेत छह आरोपियों को निर्दोष पाया और चार्जशीट में उन पर लगी सारी धाराओं को हटाने का फैसला किया !
इसके साथ ही एनआईए ने लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित सहित 10 आरोपियों पर से मकोका हटा लिया था ! 2008 के मालेगांव धमाके में छह लोगों की मौत हुई थी और 101 लोग घायल हुए थे ! केंद्र सरकार ने तीन साल पहले इस मामले की जांच महाराष्ट्र एटीएस से लेकर एनआईए को सौंप दी थी !