कामदुनि- पश्चिम बंगाल के कामदुनि में एक स्नातक की छात्रा के साथ गैंगरेप के मामले में शनिवार को अदालत ने तीन दोषियों को मौत की सज़ा जबकि तीन अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संचिता सरकार ने सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के दोषी सैफुल अली, अंसार अली और अमीन अली को मौत की सजा सुनाई।
सामूहिक दुष्कर्म, आपराधिक षडयंत्र और सबूत नष्ट करने के दोषी पाए गए शेख इमानुल इस्लाम, अमीनुर इस्लाम और भोला नासकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
गौरतलब है कि सात जून, 2013 को विद्यालय से घर वापस आते हुए 20 वर्षीय पीड़िता को अपराधी जबरन एक फैक्ट्री में खींच ले गए, जहां उन्होंने पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उसके बाद बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी। घटना की पूरे देश में काफी आलोचना हुई थी। अगले दिन फैक्ट्री के पीछे एक खेत में क्षत-विक्षत अवस्था में पीड़िता की लाश पाई गई थी।