नई दिल्ली – पिछले लोकसभा चुनावों में किए गए खर्च की जानकारी नहीं दिए जाने के मामले में चुनाव आयोग ने बुधवार को आम आदमी पार्टी समेत छह दलों को नोटिस जारी किया है। आयोग के नोटिस के बाद इन दलों पर इनकी मान्यता रद्द होने का खतरा मंडराने लगा है।
चुनाव आयोग ने इलेक्शन सिंबल्स (रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट) ऑर्डर की धारा 16 ए के तहत इन दलों को सख्त चेतावनी दी है। इस धारा के तहत आयोग नियमों का उल्लंघन करने के मामले में पार्टी की मान्यता को लंबित या रद्द तक कर सकता है। आयोग ने सभी दलों को 20 दिनों का समय दिया है।
आम आदमी पार्टी के अलावा, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस (एम), नैशनल पीपल पार्टी ऑफ मणिपुर और हरियाणा जनहित कांग्रेस (बीएल) को नोटिस जारी किया गया है। सूत्रों ने बताया कि इससे पहले रिमाइंडर भेजे गए थे, लेकिन राजनीतिक दलों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दिए जाने के बाद आयोग ने यह सख्त कदम उठाया है।
नियमों के मुताबिक सभी दलों को चुनाव के बाद 90 दिनों के भीतर अपने खर्च का ब्योरा आयोग को देना होता है। ऐसा नहीं करने पर पहले उनके चुनाव चिन्ह की मान्यता रद्द की जाती है और फिर उस दल की मान्यता रद्द की जाती है। आयोग ने इससे पहले 22 अक्टूबर और 28 नवंबर को इस मामले में रिमाइंडर भेजा था लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने के बाद आयोग ने आखिरकार इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने का फैसला लिया।