लखनऊ – स्थानांतरण सत्र 2015-16 हेतु स्थानांतरण नीति को मंजूरी। मंत्रिपरिषद ने स्थानांतरण सत्र 2015-16 हेतु स्थानांतरण नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसके तहत स्थानांतरण सत्र 2015-16 में जनपद में 6 वर्ष एवं मण्डल में 10 वर्ष पूर्ण करने वाले समूह ‘क’ एवं ‘ख’ के अधिकारियों के स्थानांतरण किए जाने का प्राविधान किया गया है। समूह ‘ख’ के अधिकारियों के स्थानांतरण विभागाध्यक्षों द्वारा किए जाएंगे। स्थानांतरण नीति के प्राविधान से आच्छादित होने वाले प्रकरणों में 10 प्रतिशत की सीमा तक स्थानांतरण किए जा सकेंगे।
विकलांगजन को स्थानांतरण नीति से मुक्त रखा गया है। स्थानांतरण करने हेतु अवधि के निर्धारण के लिए कट आॅफ डेट 31 मार्च, 2015 निर्धारित की गई है। स्थानांतरण सत्र 2015-16 में समस्त स्थानांतरण 30 जून, 2015 तक पूर्ण किए जाने का प्राविधन किया गया है। विभागीय आवश्यकता के दृष्टिगत, स्थानांतरण नीति में विभागीय मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री की अनुमति प्राप्त कर विचलन किया जा सकता है। जनहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री द्वारा कभी भी किसी भी कार्मिक को स्थानांतरित किए जाने के आदेश दिए जा सकते हैं। 2 वर्ष में सेवा निवृत्त होने वाले समूह ‘ग’ के कार्मिकों को उनके गृह जनपद एवं समूह ‘क’ एवं ‘ख’ के कार्मिकों को उनके गृह जनपद को छोड़ते हुए इच्छित जनपद में तैनात करने पर विचार किया जा सकता है। स्थानांतरण नीति में संशोधन की कार्रवाई मुख्यमंत्री की अनुमति प्राप्त करके की जा सकेगी।
# हरियाणा सेे जोड़ने वाले यमुना नदी के दीर्घ सेतु एवं पहुंच मार्ग के लिए एन0सी0आर0 प्लानिंग बोर्ड से 4,300 लाख रु0 का ऋण लेने की अनुमति। मंत्रिपरिषद ने जनपद बागपत के छपरौली-बड़ौत मार्ग व हरियाणा के जनपद पानीपत के विलासपुर-खोजकीपुर मार्ग को जोड़ने वाले यमुना नदी पर दीर्घ सेतु एवं पहुंच मार्ग आदि के निर्माण के लिए, एन0सी0आर0 प्लानिंग बोर्ड से 4,300 लाख रुपए का ऋण लेने की अनुमति प्रदान कर दी है। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के निवासियों को काफी कम दूरी तय करके अपने गंतव्य तक पहुंचने में आसानी होगी।
# प्रदेश में 2 राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट निष्पादित करने की अनुमति। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में स्थित 2 राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट निष्पादित करने की अनुमति प्रदान कर दी है। ज्ञातव्य है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राज्य में विकसित किए जा रहे मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेस-वे (लम्बाई 150.147 कि0मी0) एवं बरेली-सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 हेतु केस टू केस पायलेट बेसिस पर स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट निष्पादित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है।
# ग्रीन पार्क स्टेडियम, कानपुर में क्रिकेट टेस्ट मैच कराने हेतु उ0प्र0 क्रिकेट एसोसिएशन के साथ अनुज्ञप्ति-अनुबंध की अनुमति। मंत्रिपरिषद ने ग्रीन पार्क स्टेडियम में क्रिकेट टेस्ट मैच कराए जाने हेतु खेल विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के साथ 30 वर्ष के लिए शर्ताें के साथ अनुज्ञप्ति-अनुबंध किए जाने के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी है।
ज्ञातव्य है कि अनुज्ञप्ति-अनुबंध के लिए जिन शर्तों को रखा गया है, उनमें उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यू0पी0सी0ए0) द्वारा प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपए राज कोष में जमा किया जाना शामिल है। यदि इस अवधि में भुगतान नहीं किया जाता है तो क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा शास्ति के रूप में प्रतिदिन पांच हजार रुपए की दर से राज्य सरकार को भुगतान किया जाएगा।
अनुज्ञप्ति लाइसेंस शुल्क में प्रति 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। यह भी शर्त रखी गई है कि यू0पी0सी0ए0 द्वारा इण्डियन प्रीमियर लीग या इसी प्रकार के अन्य काॅमर्शियल मैचों के लिए 25 लाख रुपए प्रति मैच शुल्क के रूप में भुगतान किया जाएगा। दो देशों के बीच होने वाले टी-20 मैच, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच या 5 दिवसीय टेस्ट मैच के लिए 15 लाख रुपए प्रति मैच शुल्क के रूप में जमा कराया जाएगा। इन धनराशियों पर लाइसेंस शुल्क की भांति ही प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। स्टेडियम का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित रहेगा तथा समस्त प्रशासनिक नियंत्रण खेल विभाग का रहेगा। क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा स्टेडियम के ग्राउण्ड तथा इसकी सुविधाओं का उपयोग केवल क्रिकेट गतिविधियों के लिए ही किया जाएगा।
# 300 राजकीय बालिका इण्टर काॅलेजों में शौचालय ब्लाॅक्स के निर्माण का निर्णय। सुलभ इण्टरनेशनल द्वारा किया जाएगा निर्माण व रख-रखाव। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के 300 राजकीय बालिका इण्टर काॅलेजों में शौचालय ब्लाॅक्स का निर्माण कराए जाने का निर्णय लिया है। इसके लिए राजकीय कार्यदायी संस्थाओं से भिन्न होने के कारण सुलभ इण्टरनेशनल सोशल आॅर्गेनाइजेशन को राजकीय कार्यदायी संस्था नामित करने का निर्णय भी लिया गया है। निर्मित शौचालयों के 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं सुलभ इण्टरनेशनल सोशल आॅर्गेनाइजेशन के बीच एग्रीमेंट की अनुमति भी प्रदान कर दी गई है। इसके अलावा वित्त व्यय समिति के अनुमोदन के अनुसार शौचालय ब्लाॅक्स की लागत 19.46 लाख रुपए निर्धारित की गई है। यह भी निर्णय लिया गया है कि शौचालय ब्लाॅक्स के निर्माण हेतु दो किश्तों में धनराशि स्वीकृत की जाएगी। यह धनराशि माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा संस्था को उपलब्ध कराई जाएगी।
शौचालय ब्लाॅक्स के निर्माण कार्य की गुणवत्ता के पर्यवेक्षण का दायित्व सम्बन्धित जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक को दिया गया है। निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर तकनीकी एवं भौतिक सत्यापन का दायित्व सम्बन्धित जनपदों के अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है। इसके उपरान्त कार्यदायी संस्था शौचालय ब्लाॅक्स सम्बन्धित राजकीय बालिका इण्टर काॅलेज के प्रधानाचार्यों को हस्तगत कराएगी। सपुर्दगी से 10 वर्ष तक अनुरक्षण का कार्य भी कार्यदायी संस्था द्वारा किया जएगा।
# वर्ष 2015-16 में यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण एवं परिवहन का प्रस्ताव मंजूर। मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2015-16 में यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण एवं परिवहन के सम्बन्धित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
# जनपद गाजीपुर में नई तहसील कासिमाबाद के सृजन का निर्णय। मंत्रिपरिषद ने गाजीपुर में नई तहसील कासिमाबाद के सृजन का निर्णय लिया है। नवसृजित तहसील का मुख्यालय राजस्व ग्राम मेख होगा। विशेष परिस्थितियों/जनहित, लोकहित तथा प्रशासनिक सुगमता के दृष्टिगत मंत्रिपरिषद ने निर्धारित मानकों को शिथिल करते हुए यह फैसला लिया है।
# पोस्ट ग्रेजुएट सुपरस्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थान, नोएडा की स्थापना एवं संचालन के लिए सोसाइटी एवं बाइलाज का प्रस्ताव अनुमोदित। मंत्रिपरिषद ने पोस्ट ग्रेजुएट सुपरस्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थान, नोएडा की स्थापना एवं संचालन के लिए सोसाइटी के गठन एवं सम्बन्धित बाइलाज के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। पहले चरण में संस्थान को एक चिकित्सीय संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां ख्याति प्राप्त बाल रोग विशेषज्ञों के माध्यम से बच्चों को विभिन्न प्रकार की संक्रामक बीमारियों, एक्सीडेन्ट एवं ट्रामा, हृदय रोग, कैंसर तथा न्यूरो बीमारियों का उच्चकोटि का निदान तथा उपचार उपलब्ध होगा।
# उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के कार्मिकों को पेंशनरी बेनीफिट्स अनुमन्य कराने का प्रस्ताव स्वीकृत। मंत्रिपरिषद ने उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के कार्मिकों को पेंशनरी बेनीफिट्स अनुमन्य कराए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
मा0 सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-6307/2010 में पारित आदेशों के अनुपालन में तथा राज्य सरकार द्वारा पेंशन सम्बन्धी वर्तमान में लिए गए नीति विषयक निर्णय के परिपे्रक्ष्य में यह फैसला लिया कि परिषद के ऐसे कार्मिक जिनकी भर्ती 31 मार्च, 2005 अथवा उससे पूर्व की है और अभी तक सेवानिवृत्त नहीं हुए है, उन्हें पेंशन अनुमन्य होगी। रिपोर्ट – शाश्वत तिवारी