हैदराबाद – सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड (एससीएसएल) में करोड़ों रुपये के घोटाले से जुड़े मामले में हैदराबाद की एक विशेष अदालत ने अपना फैसला आज सुनाया। यह मामला 7 जनवरी 2009 को सामने आया था। सत्यम घाटोले में रामालिंगा राजू को 7 साल की सजा और 5 करोड़ रुपये जुर्माना हुआ है। इसके साथ ही अन्य 9 आरोपियों को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है।
दरअसल, आज ही सभी 10 आरोपियों को हैदराबाद की विशेष सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिया था। यह घोटाला 7 जनवरी 2009 को समाने आया था। तत्कालीन अध्यक्ष बी रामालिंगा राजू पर हेरा-फेरी का आरोप लगा था। उन्होंने कंपनी के खातों में हेराफेरी करके मुनाफा बढ़ाकर दिखाया था, जिसकी वजह से निवेशकों को 14 हजार करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा।
फरवरी 2009 में सीबीआई ने मामले की जांच की और जांच के दौरान 3 हजार दस्तावेजों की जांच और 226 गवाहों से पूछताछ की गई। सत्यम के संस्थापक और इस मामले में दोषी रामालिंगा राजू 32 महीने की जेल काट चुके हैं।
सीबीआई ने इस मामले की जांच की है। सीबीआई ने निवेशकों को 14 हजार करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप लगाया है। कंपनी के संस्थापक और तत्कालीन अध्यक्ष बी. रामलिंगा राजू ने अपनी कंपनी के बहीखाते में हेराफेरी और सालों तक करोड़ों रुपये का मुनाफा बढ़ाकर दिखाने की बात कबूल भी की थी। सीबीआई ने फरवरी 2009 में इस मामले की जांच शुरू की थी और लगभग तीन हजार दस्तावेज चिन्हित किए गए और 226 गवाहों से पूछताछ हुई।
Satyam verdict : Raju gets 7 yrs in jail, slapped Rs 5 cr fine for corporate fraud