नई दिल्ली – सीबीआई की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीबीआई ने व्यापमं घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करके कहा था कि जिन मामलों की जांच एसआईटी पूरी कर चुकी है, उनमें एसआईटी को आरोप-पत्र दाखिल करने दिया जाए। क्योंकि अगर समय पर आरोप-पत्र दाखिल नहीं हुआ तो आरोपी कानूनी प्रावधान का फायदा लेकर जमानत पर छूट जाएंगे।
प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने जांच एजेंसी की याचिका पर सुनवाई के लिए सोमवार, 20 जुलाई की तारीख मुकर्रर किया था। साथ ही सीबीआई को निर्देश दिया था कि वह याचिका की प्रति सभी संबंधित पक्षों को दे।