दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों से संबंधित एक मामले को सोमवार को कड़कड़डूमा न्यायालय से पटियाला हाउस न्यायालय स्थानांतरित कर दिया। इस मामले में कांग्रेस नेता आरोपी हैं। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने कहा कि मामले की निचली अदालत में सुनवाई सभी पक्षों की सहमति से आठ दिसंबर से शुरू होगी।
अदालत शिकायतकर्ता जोगिंदर सिंह व अभियोजन पक्ष की गवाह शीला कौर द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने जिला व सत्र न्यायाधीश कमलेश कुमार से मामले को किसी अन्य सक्षम अदालत को सौंपने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने न्यायाधीश के खिलाफ लगाए गए आरोपों को भी वापस ले लिया।
पीड़ित के वकील एच.एस.फूलका ने कहा कि निचली अदालत के न्यायाधीश कमलेश कुमार ने 10 सितंबर को गवाहों के बयान ‘सही तरीके’ से दर्ज नहीं किया था।
उन्होंने कहा कि मामले के स्थानांतरण से निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित होगी और न्याय मिलेगा। सन् 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़की हिंसा में पश्चिमी दिल्ली के सुल्तानपुरी में एक व्यक्ति की हत्या को लेकर सज्जन कुमार, ब्रह्मानंद गुप्ता व वेद प्रकाश के खिलाफ मामला चल रहा है। अदालत ने उनपर हत्या व दंगा भड़काने सहित कई आरोप तए किए हैं।
न्यायाधीश जी.टी.नानावटी आयोग की सिफारिश पर साल 2005 में दर्ज एक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सज्जन कुमार व दो अन्य लोगों के खिलाफ जनवरी 2010 में दो आरोप पत्र दाखिल किए थे।