नई दिल्ली– सरकार के सुझाव पर सहमति जताते हुए SEBI ने OFS नियम में बदलाव किये हैं ! दरअसल बाजार नियामक SEBI ने बिक्री पेशकश के लिये अग्रिम नोटिस अवधि कम कर एक दिन करने और खुदरा निवेशकों को ऐसे शेयरों की बिक्री के लिये अपनी बोली एक दिन बाद जमा करने की अनुमति देने के सरकार के सुझाव पर सहमति जता दी। इस कदम से सार्वजनिक कंपनियों में विनिवेश योजना को गति मिलने की उम्मीद है।
फिलहाल सूचीबद्ध कंपनियों को बिक्री पेशकश (ओएफएस) के जरिये शेयर बिक्री के लिये दो बैंकिंग दिवस पहले नोटिस देना होता है। साथ ही खुदरा के साथ गैर-खुदरा निवेशकों को बाजार में कारोबार के दौरान एक ही दिन बोली जमा करनी होती हैं। विनिवेश विभाग लंबे समय से सेबी से ‘एडवांस नोटिस’ की मियाद एक दिन करने की मांग कर रहा था क्योंकि लंबी नोटिस अवधि के कारण कई सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर मूल्य प्रभावित होते हैं। [डेस्क]