मुंबई- 14 फरवरी को गिरगांव चौपाटी पर ‘मेक इन इंडिया’ निवेश सम्मेलन के अंग के तौर पर आयोजित सांस्कृतिक समारोह में भीषण आग लगने वाले मामले में पुलिस ने कथित तौर पर लापरवाही बरतने के संबंध में इवेंट मैनेजमेंट कंपनी विजक्राफ्ट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज [एफआईआर] की है।
मुंबई पुलिस के प्रवक्ता धनंजय कुलकर्णी ने आज कहा कि यह मामला लोगों के जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने के संबंध में गुरुवार रात भारतीय दंड संहिता की धारा 336 के तहत दर्ज किया गया है। इसके अलावा धारा आग और ज्वलनशील पदार्थों के संबंध में लापरवाही बरतने के लिए धारा 285 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
गौरतलब है कि 14 फरवरी को गिरगांव चौपाटी पर ‘मेक इन इंडिया’ निवेश सम्मेलन के अंग के तौर पर आयोजित सांस्कृतिक समारोह में भीषण आग लग गई थी। इस मौके पर कई फिल्म अभिनेता और राजनीतिक नेता मौजूद थे। आग से करीब पांच करोड़ की संपत्ति को नुकसान हुआ था हालांकि कोई भी घायल नहीं हुआ था।
यहां मौजूद सभी अति विशिष्ट लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया था जिनमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, अमिताभ बच्चन और आमिर खान शामिल थे।
मेक इन इंडिया भारत सरकार द्वारा देशी और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही वस्तुओं के निर्माण पर ज़ोर देने के लिए बनाया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 25 सितम्बर 2014 को किया था।