नई दिल्ली- मोबाईल मार्केट में दूर संचार के क्षेत्र में खलबली मचाने वाली कंपनी रिंगिंग बेल्स की सबसे सस्ते स्मार्टफोन फ्रीडम 251 के बारे में कई शिकायतें मिली थी। इसी मामले में कंपनी रिंगिग बेल्स को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिली है ! कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के बाद कंपनी के प्रेसिडेंट अशोक चड्ढ़ा और दो डायरेक्टरों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई !
कोर्ट ने 251 रुपये में स्मार्टफोन देने का दावा करने वाली रिंगिंग बेल्स कंपनी के प्रेसिडेंट अशोक चड्ढा, डायरेक्टर मोहित कुमार गोयल और धरना गर्ग की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई है ! अगली सुनवाई के लिए 5 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई है !
ज्ञात हो कि तीनों अधिकारियों के खिलाफ बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में आईपीसी की धारा 420 और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कराया था ! अब हाईकोर्ट ने यूपी सरकार और किरीट सोमैया से एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है !
गौरतलब है कि नोएडा की कंपनी रिंगिंग बेल्स द्वारा लॉन्च किए गए दुनिया के सबसे सस्ते स्मार्टफोन फ्रीडम 251 के लगभग पांच करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुके थे । कंपनी इनमें से 25 लाख लोगों को ही फोन उपलब्ध करा पायेगी ।