देहरादून- उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ नैनीताल हाई कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनाते हुए उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश दिया ! इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करने के स्पीकर के फैसले को भी सही करार दिया !
वहीँ खबर अनुसार केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में दस्तक देने का संकेत दिया है ! वहीँ कांग्रेस पार्टी ने अदालत के इस फैसले का स्वागत किया है ! हरीश रावत सरकार में मंत्री रहीं इंदिरा हृद्येश ने कहा कि अदालत का ये फैसला आगे के लिए मिसाल बनेगा !
बता दें कि हरीश रावत सरकार के अल्पमत में होने की दलील पर केंद्र सरकार ने राज्य में 27 मार्च को राष्ट्रपति शासन लगा दिया था ! केंद्र सरकार ने कहा है कि वह इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी !
इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूछा था कि क्या सरकार एक प्राइवेट पार्टी है? कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि अगर आप कल राष्ट्रपति शासन हटा देते हैं और सरकार बनाने के लिए किसी और बुलाते हैं तो ये न्याय का मजाक होगा !
राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने के आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने 29 अप्रैल को विधानसभा में बहुमत साबित कराने को भी कहा है ! हरीश रावत अपने पक्ष में बहुमत का दावा करते हैं तो वहीं बीजेपी भी 35 विधायकों के समर्थन का दावा कर रही है ! अदालत के इस फैसले के बाद अद 29 अप्रैल की तारीख काफी अहम हो गई है !