इस्लामाबाद- पाकिस्तान में काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी (सीआईआई) के एक प्रस्ताव में पति की बातों का विरोध करने पर पत्नी की पिटाई करने की सिफारिश की गई है !
‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ में छपी खबर के मुताबिक, पाकिस्तान में ये सिफारिश सीआईआई ने अपने महिला सुरक्षा बिल में की है ! काउंसिल ने प्रस्ताव दिया है कि ऐसा तब हो जब पत्नी पति की बात न माने और ऐसा कपड़े न पहने जैसा उसका पति चाहता हो !
काउंसिल ने कहा है कि जब पत्नी धार्मिक वजहों के अलावा या किसी कारण से अपने पति के साथ सोने से और संबंध बनाने से इनकार करे तो भी पति अपनी पत्नी की पिटाई कर सकता है !
इतना ही नहीं काउंसिल ने यह भी सुझाव दिया है कि अगर महिला हिजाब ना पहने, अनजान लोगों से बात करे, तेज आवाज में बात करे और पति से पूछे बिना दूसरों को पैसे दे तो भी उसकी पिटाई हो ! हालांकि, संसद इन सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है !
सिफारिशें पंजाब विधान सभा भेजेगी सीआईआई
यह बिल तब ड्राफ्ट किया गया जब सीआईआई ने पंजाब के विवादास्पद हिंसा से बचाने वाले महिला सुरक्षा ऐक्ट (PPWA) 2015 को गैर-इस्लामिक करार दिया है ! सीआईआई अपने प्रस्तावित बिल को अब पंजाब विधान सभा में भेजेगी !
क्या है सीआईआई ?
जानकारी के अनुसार सीआईआई 20 सदस्यों की एक संवैधानिक संस्था है जो इस्लामिक कानूनों पर पाकिस्तान की संसद को सलाह देती हैं !