बैतूल- मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में गहराते जलसंकट को देखते हुए जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू करते हुए सभी निजी और सरकारी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी हैं। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले को 1 महीने की सजा या 200 रुपए जुर्माने से दंडित किया जाएगा ।
बैतूल शहर में पानी को लेकर हालात भयावह हो गए है. शहर में पेयजल सप्लाई करने वाले फिल्टर प्लांट में पानी खत्म हो गया है। प्लांट में गांव के कुओं के टैंकरों से पानी लाकर डाला जा रहा है। हर में हैंडपंपों की हालत भी बहुत बुरी हैं. भू-जल स्तर काफी नीचे जाने की वजह से हैंडपंप एक-एक करके सूख रहे हैं ।
कलेक्टर ज्ञानेश्वर बी पाटिल ने बिगड़ते हालात को देखते हुए एसडीएम को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने के लिए कहा था. इसके बाद एसडीएम ने धारा 144 के तहत शहर में निजी और सरकारी निर्माण कार्यों पर तुरंत रोक लगाने का आदेश जारी किया।
यह आदेश 25 जून तक प्रभावी रहेगा। जिले में पहली बार जलसंकट को लेकर धारा 144 लगाई गई है। जिला प्रशासन के अनुसार, 25 जून के पहले अच्छी बारिश होती है तो रोक हटा दी जाएगी ।
मध्य प्रदेश: जलसंकट को लेकर धारा 144 लागू !
Section 144 imposed in Betul, MP, following severe water crisis
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