नई दिल्ली- अपना पैन कार्ड बनवाने के लिए आपको अब जगह-जगह नहीं भटकना पड़ेगा और न किसी दलाल के चक्कर काटने होंगे। अब सीधे आयकर विभाग में संपर्क कर तीन दिन में आप अपना पैन कार्ड पा सकते हैं जबकि पैन नंबर एक ही दिन में आपको आवंटित कर दिया जाएगा।
देश में कारोबार को सुगम बनाने के लिए प्रत्यक्ष कर केंद्रीय बोर्ड (सीबीडीटी) ने नया प्रोटोकॉल बनाया है। इस नई सुविधा के तहत कॉरपोरेट डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके टैन के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके तहत कॉरपोरेट को एक दिन के भीतर पैन व टैन (टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर) आवंटित कर दिया जाएगा।
व्यक्तिगत करदाता भी आधार से जुड़ी ई-सिग्नेचर सुविधा के जरिये नया पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) तीन दिन में हासिल कर पाएंगे। सीबीडीटी के चेयरमैन अतुलेश जिंदल ने कहा कि कारोबारियों को अब एक दिन में टैन नंबर लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कारोबारी अब डिजिटल सिग्नेचर के जरिये पैन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आम लोगों का पैन कार्ड आधार नंबर के जरिये तुरंत वेरिफाई कर लिया जाएगा, जिससे आम लोगों को यह सिर्फ 3 से 4 दिन के भीतर मिल जाएगा।
जिंदल के अनुसार, आधार और कंपनी मामलों के विभाग से आंकड़ों का मिलान करने से फर्जी पैन कार्ड बनवाने की कोशिशों पर लगाम लग सकेगी। देशभर के लाखों लोगों ने एक से ज्यादा पैन कार्ड बनवा रखे हैं। जिंदल ने बताया कि एक अभियान के तहत पूरे देश में अब तक में 11 लाख पैन कार्ड रद्द किए जा चुके हैं।
इसके लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर ई-बिज प्लेटफॉर्म के अंतर्गत फॉर्म भरना होगा। यदि आपके पास आधार-आधारित डिजिटल सिग्नेचर है, तो बस उसी के जरिये ही आपको 24 घंटे के भीतर पैन नंबर आवंटित कर दिया जाएगा। इसमें आपको स्वयं जाकर दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी।