राजस्थान में खुद को बाबा बताने वाले स्वामी कौशलेंद्र प्रपन्नाचारी फलाहारी महाराज उर्फ फलाहारी बाबा को बलात्कार के मामले में बुधवार को यहां की एक अदालत ने दोषी करार दिया। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।
बाबा ने आश्रम में 21 साल की महिला से बलात्कार किया था। पीड़िता मूल रूप से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की रहने वाली है।
मंगलवार को इस मामले में अपर जिला एवं सेशन जज राजेंद्र शर्मा की अदालत में दोनों पक्षों को सुनने के बाद बहस पूरी हुई थी। जज ने फैसले के लिए बुधवार का दिन निर्धारित किया था।
70 वर्षीय बाबा को इससे पहले शनिवार को अलवर पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जबकि 20 सितंबर को उसके खिलाफ पीड़िता ने शिकायत दी थी।
एडिश्नल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उसके बाद 23 सितंबर को बाबा को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। गिरफ्तारी के बाद उसे अलवर के एक सरकारी अस्पताल ले जाया गया था।
पुलिस ने वहां उसका मेडिकल टेस्ट कराया, जिसमें उसका शुगर लेवल और बीपी सामान्य पाया गया था।
उससे पहले, 15 सितंबर को मामले में अंतिम बहस शुरू हुई थी। कोर्ट में बहस के दौरान सरकारी वकील ने कहा था कि पीड़िता आरोपी को पिता जैसा मानती थी। बाबा ने उसके साथ जो भी किया, उसके पर्याप्त सबूत और गवाह हमारे पास हैं।
वहीं, पुलिस की शुरुआती जांच बताती है कि पीड़िता को पढ़ाई के बाद इंटर्नशिप से एक चेक मिला मिला था। सात अगस्त को वह उसी को बाबा के आश्रम में दान के रूप में देने गई थी, जहां उसके साथ बलात्कार किया गया।