नई दिल्ली. राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर हुई नारेबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) ने बताया की घटना सुबह 10:52 की है। स्टेशन पर किसी भी तरह का प्रदर्शन प्रतिबंधित है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक यह नारेबाजी लड़कों ने तब शुरू की जब मेट्रो स्टेशन पर एक ट्रेन रुकने वाली थी। बताया जा रहा है कि युवकों ने सीएए के समर्थन में भी नारे लगाए।
Men shouting "desh ke gaddaaron ko, goli maaron saaron ki" in broad daylight, in the middle of Delhi, at Rajiv Chowk metro station, earlier this morning. This is how Hindu terror is normalised. Please amplify. Everyone should know the dangerous direction this country is taking. pic.twitter.com/80cKO95MF8
— Mini Saxena (@MiniSaxena6) February 29, 2020
नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगों के बाद अब नई दिल्ली में माहौल खराब करने की कोशिश हुई। वहां मेट्रो स्टेशन पर कुछ लड़कों ने ‘देश के गद्दारों को, गोली मारो *** को’ को नारे लगा। इस मामले में पुलिस ने उन्हें वहीं हिरासत में ले लिया। यह घटना राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की है।
मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना दोपहर करीब 12.30 की है। राजीव चौक पर 6 लड़के अचानक ‘देश के गद्दारों को, गोली मारो *** को’ नारे लगाने लगे। पुलिस ने तुरंत राजीव चौक स्टेशन पर ही उन्हें हिरासत में ले लिया। फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है।
सीआईएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि युवा सीएए के समर्थन में नारे लगा रहे थे। पुलिस उपायुक्त (मेट्रो) विक्रम पोरवाल ने कहा कि हमने छह व्यक्तियों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। नारेबाजी की उक्त घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के कॉरपोरेट कम्युनिकेशन विभाग के कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर कुछ यात्री नारे लगाते दिख रहे हैं। इस वीडियो के संदर्भ में यह जानकारी दी जाती है कि घटना आज सुबह मेट्रो स्टेशन पर हुई और डीएमआरसी तथा सीआईएसएफ कर्मियों ने आगे की कार्रवाई के लिए नारे लगाने वालों को तुरंत दिल्ली मेट्रो रेल पुलिस को सौंप दिया।
दिल्ली मेट्रो (परिचालन एवं रखरखाव) अधिनियम 2002 के तहत दिल्ली मेट्रो परिसर के अंदर किसी भी प्रकार का प्रदर्शन या शोरशराबा प्रतिबंधित है। कानून के मुताबिक इस प्रकार की गतिविधि में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को मेट्रो परिसर से बाहर निकाला जा सकता है।