नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बैंक खातों व अन्य सेवाओं के लिए आधार कार्ड लिंक करवाने की तारीख 31 मार्च 2018 तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। हालांकि, एटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने अदालत के सामने कहा कि मोबाइल नंबर से आधार लिंक करवाने की तारीख 6 फरवरी ही रहेगी।
एटॉर्नी जनरल ने अदालत को यह भी बताया कि डेटा प्रोटेक्शन कमेटी सरकार के सामने अपनी अंतिम रिपोर्ट फरवरी 2018 तक रख देगी।
बता दें कि सरकार ने न सिर्फ अहम सेवाओं से आधार को लिंक करवाना अनिवार्य किया है बल्कि उसने इसके लिए कुछ निश्चित तारीखों का भी ऐलान किया है। अब तक अधिकतर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए 31 दिसंबर, 2017 तक आधार कार्ड को लिंक कराना जरूरी था।
आधार की अनिवार्यता पर रोक की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बेंच गठित करने की बात कही है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि अगले सप्ताह अदालत 5 सदस्यीय संविधान पीठ का गठन करेगी, जो अर्जियों पर सुनवाई करेगी।
सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने कहा कि आधार कार्ड की अनिवार्यता पर अब रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि अब इस पर काफी आगे बढ़ा जा चुका है और कई साल बीत गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस मसले पर बहस करने के लिए तैयार है। केस की सुनवाई के दौरान आधार कार्ड की अनिवार्यता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत से मामले को तेजी से निपटाने की भी मांग की।