सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बैंक अकाउंट और आधार नंबर को लिंक करने की अनिवार्यत पर मुहर तो जरूर लगा दी है, लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने आधार से जुड़ी याचिकाओं को भी सुनवाई के लिए संवैधानिक बेंच भेज दिया है।
जारी किया जाएगा अंतरिम आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार से जुड़ी इन याचिकाओं पर संवैधानिक बेंच नवंबर के आखिर तक सुनवाई करेगी। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को भरोसा दिलाया है कि अगर नवंबर के आखिरी तक इन याचिकाओं पर सुनवाई नहीं हो पाई, तो आधार को मोबाइल और बैंक अकाउंट से लिंक करने की प्रक्रिया पर स्टे लगाने के लिए अंतरित आदेश जारी करने पर विचार किया जाएगा। आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले एक याचिकाकर्ता ने यह जानकारी दी।
आखिरी तारीख की दें जानकारी
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने टेलिकॉम कंपनियों और बैंकों को निर्देश जारी किए हैं। इसमें कोर्ट ने इन्हें कहा है कि आम लोगों को मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट को लिंक करने की आखिरी तारीख की जानकारी दी जाए।
टेलिकॉम कंपनियां भेज रहीं हर दिन मैसेज
याचिकाकर्ताओं की पैरवी कर रहे वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि टेलिकॉम कंपनियां और बैंक ग्राहकों को लगातार मैसेज भेज रहे हैं। उन्हें हर दिन मैसेज भेजकर सर्विस बंद होने के नाम पर डराया जा रहा है।
कोर्ट ने कहा, हमें भी आ रहे हैं ऐसे एसएमएस
अटॉर्नी जनरल ने इसको लेकर कहा कि यह याचिकाकर्ताओं का सिर्फ मौखिक दावा है। इस पर जस्टिस सिकरी ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि हम सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। हमें भी ऐसे मैसेज आ रहे हैं।