नई दिल्ली: अरुण जेटली बनाम अरविंद केजरीवाल मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को कहा कि राघव चड्ढा की अर्जी पर 25 सितंबर तक निपटारा करे। राघव ने मानहानि मामले में पटियाला हाउस कोर्ट के समन जारी करने के आदेश को चुनौती दी है।
राघव का कहना है कि सिर्फ री-ट्वीट करने के आधार पर आपराधिक मानहानि का मामला नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा की याचिका पर सुनवाई की। राघव चड्ढा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर उनके खिलाफ चल रहा वित्तमंत्री अरुण जेटली की मानहानि का मामला रद्द करने की मांग की है।
राघव चड्ढा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दलील की गई कि उन पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कथित तौर पर आपत्तिजनक कहे जा रहे ट्वीट को रिट्वीट किया था।
उन्होंने कहा कि सिर्फ रिट्वीट करने के आधार पर आपराधिक मानहानि का मामला नहीं बनता। ये IT एक्ट के दायरे में आएगा।
दरअसल-आप नेताओं ने केन्द्रीय मंत्री अरुण जेटली पर डीडीसीए के अध्यक्ष पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाये थे। जेटली ने आरोपों से इनकार करते हुए आप नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दाखिल किया था जो कि अभी पटियाला हाउस कोर्ट में लंबित है। राघव ने निचली अदालत द्वारा जारी समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।