मुंबई: 1993 में मुंबई को दहला देने वाले सीरियल बम धमाकों के मामले में टाडा की विशेष अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा सुनने के बाद अदालत में ही अबू सलेम रो पड़ा। सलेम पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अबू के दूसरे साथी मोहम्मद ताहिर मर्चेंट और फिरोज अब्दुल राशिद खान को फांसी की सजा सुनाई गई।
अदालत ने करीमुल्लाह खान को भी उम्रकैद की सजा सुनाई और उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। यदि करीमुल्लाह यह जुर्माना देने में नाकाम रहता है तो उसे जेल में दो साल और गुजारने होंगे। रियाज सिद्दीकी को 10 साल की सजा सुनाई गई।
अदालत के फैसले के बाद विशेष सरकारी वकील एवं वरिष्ठ अधिवक्ता उज्जवल निकम ने बताया कि अबू सलेम को उम्रकैद हुई है। अबू सलेम 12 साल जेल में गुजार चुका है। ऐसे में भारत और पुर्तगाल मिलकर तय करेंगे को अबू सलेम को जेल में कितना दिन रहना होगा। दूसरे दोषी जेल में जितना वक्त गुजार चुके हैं, उनकी सजा में वह कम कर दिया जाएगा।
एक दोषी की पहले ही मौत हो चुकी है। 12 मार्च, 1993 को मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में ढाई सौ से अधिक लोगों की मौत हुई थी। मामले में कुल 7 आरोपी थे, जिनमें से एक अब्दुल कयूम को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था और छह को दोषी पाया था. छह दोषियों में एक मुस्तफा डोसा की मौत हो चुकी है।
क्या है मामला
12 मार्च 1993 को 12 बम धमाके
257 की मौत, 700 से ज़्यादा ज़ख़्मी
अबु सलेम, मुस्तफ़ा डोसा समेत 7 आरोपी
पुर्तगाल से डिपोर्ट कर लाया गया है सलेम
विस्फोटक लाने, साज़िश, मदद का आरोप
100 आरोपी पहले ही दोषी क़रार
100 में से 12 को फांसी की सज़ा
याक़ूब मेमन को फांसी हो चुकी है
2012 से चल रहा है केस
अब तक 64 नए गवाह पेश हुए
कुल गवाहों की संख्या 686
दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन समेत 33 अब भी फ़रार