नई दिल्ली- एयरसेल-मैक्सिस केस कहे जाने वाले मामले में दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कहा कि कथित भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री दयानिधि मारन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। दयानिधि मारन पर जांच एजेंसियों ने एयरसेल के अधिग्रहण के लिए लगभग 700 करोड़ की किकबैक के बदले मलेशियाई ग्रुप मैक्सिस की मदद करने का आरोप लगाया था।
सीबीआई ने वर्ष 2014 में दयानिधि मारन, उनके मीडिया मुगल कहे जाने वाले भाई कलानिधि मारन तथा मलेशियाई बिज़नेसमैन टी. आनंद कृष्ण पर एयरसेल पर काबिज होने में मैक्सिस की मदद के लिए मिलीभगत करने का आरोप दायर किया था। उस समय चेन्नई की कंपनी एयरसेल के मालिक सी. शिवशंकरन थे।
उन्होंने आरोप लगाया था कि टेलीकॉम मंत्री के रूप में दयानिधि मारन ने दबाव बनाने के लिए उनकी कंपनी को दी जाने वाली अहम मंज़ूरियों को तब तक रोककर रखा था, जब तक उन्होंने कंपनी को वर्ष 2006 में मैक्सिस को बेच नहीं दिया। [एजेंसी]