राम जन्मभूमि- बाबरी मस्जिद मामले में गठित जस्टिस एफएमआई कलीफुल्लाह की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति ने गुरुवार को सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को सौंप दी।
न्यायालय शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ शुक्रवार को समिति की रिपोर्ट पर गौर करेगी। रिपोर्ट पर गौर करने के बाद आगे की सुनवाई की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
गत 18 जुलाई को हुई सुनवाई में संविधान पीठ ने कमेटी को मध्यस्थता की प्रक्रिया जारी रखने के लिए कहा था और एक अगस्त तक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है।
पीठ ने कहा कि रिपोर्ट को देखने के बाद आगे की सुनवाई की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
मालूम हो कि गत आठ मार्च को उच्चतम न्यायालय ने इस विवाद का बातचीत के जरिए समाधान निकालने के लिए मध्यस्थता पैनल का गठन किया था।
गत 11 जुलाई को अदालत ने समिति को 18 जुलाई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। बाद में मध्यस्थता पैनल को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक अगस्त तक का वक्त दिया गया था।
कमेटी में जस्टिस कलीफुल्लाह केअलावा अध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और मध्यस्थता विशेषज्ञ वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू हैं। अधिकतर हिन्दू पक्षकारों का कहना था कि मध्यस्थता के जरिए इसका समाधान नहीं निकल सकता।
लिहाजा अदालत को मेरिट के आधार पर सुनवाई करनी चाहिए। सनद रहे कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पिछले नौ वर्षों से लंबित है।